इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज, संभल मस्जिद सर्वे का रास्ता साफ

Allahabad High Court gives a jolt to Muslim side, civil revision petition rejected, way cleared for Sambhal mosque survey

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे मस्जिद में ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा कराए जाने वाले सर्वे का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है।

हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद कमेटी की तमाम दलीलों को नामंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले 13 मई को मस्जिद कमेटी की याचिका पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मुकदमे की पोषणीयता (Maintainability) को चुनौती दी थी और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि संभल की जिला अदालत में चल रहा सर्वे संबंधी मुकदमा आगे बढ़ेगा।

हाईकोर्ट के इस निर्णय को मुस्लिम पक्ष के लिए कानूनी झटका माना जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच की दिशा में एक कदम बताया है।

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